मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही लाड़ली लक्ष्मी योजना बेटियों के भविष्य को सुरक्षित और उज्ज्वल बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इस योजना के तहत पात्र परिवारों को कुल ₹1,43,000 तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, ताकि बेटियां शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ सकें और समाज में उनकी स्थिति मजबूत हो सके।
जन्म से लेकर 21 वर्ष की आयु तक मिलता है आर्थिक सहयोग
लाड़ली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत राज्य सरकार बेटी के नाम पर ₹1.43 लाख तक की सहायता राशि विभिन्न चरणों में देती है। यह राशि सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है और इसका उपयोग बेटी की शिक्षा और विकास के लिए किया जाता है।
शिक्षा के हर स्तर पर मिलती है प्रोत्साहन राशि
इस योजना में जैसे-जैसे बेटी की शिक्षा आगे बढ़ती है, वैसे-वैसे उसे वित्तीय सहायता दी जाती है। 6वीं कक्षा में ₹2000, 9वीं में ₹4000, 11वीं और 12वीं कक्षा में ₹6000-₹6000 की राशि दी जाती है। आगे चलकर स्नातक या प्रोफेशनल कोर्स में दाखिला लेने पर ₹25,000 और 21 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर ₹1 लाख रुपये की राशि प्रदान की जाती है।
पात्रता शर्तें और लाभ लेने की योग्यता
लाड़ली लक्ष्मी योजना का लाभ लेने के लिए बेटी का जन्म 1 जनवरी 2006 या उसके बाद होना अनिवार्य है। साथ ही, परिवार की वार्षिक आय ₹1.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए और माता-पिता आयकरदाता नहीं होने चाहिए। यह योजना केवल उन्हीं परिवारों के लिए है जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में आते हैं।
आवेदन प्रक्रिया को बनाया गया है सरल और सुविधाजनक
इस योजना के लिए आवेदन करना बहुत ही आसान है। इसके लिए अभिभावकों को नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्र जाना होता है, जहां से आवेदन फॉर्म प्राप्त कर उसे आवश्यक दस्तावेजों के साथ जमा करना होता है। आवेदन जमा करने के 15 दिन के भीतर लाभार्थी को प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाता है।
दस्तावेजों की सूची और जरूरी शर्तें
लाड़ली लक्ष्मी योजना में आवेदन के लिए माता-पिता का आधार कार्ड, बेटी की समग्र आईडी, बैंक पासबुक, पासपोर्ट साइज फोटो, आय प्रमाण पत्र और आंगनबाड़ी पंजीकरण जरूरी होता है। इन दस्तावेजों के बिना आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाता, इसलिए अभिभावकों को सभी दस्तावेजों को पूरा रखना चाहिए।
योजना की स्थिति कैसे जांचें ऑनलाइन
जो अभिभावक पहले ही इस योजना में आवेदन कर चुके हैं, वे अब योजना की स्थिति भी ऑनलाइन देख सकते हैं। इसके लिए शिक्षा पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट https://shikshaportal.mp.gov.in पर जाना होगा। वहां “लाड़ली लक्ष्मी ट्रैकिंग” विकल्प पर क्लिक करके बेटी की पात्रता और लाभ की स्थिति जानी जा सकती है।
योजना के नियमों को ध्यान में रखना बेहद जरूरी
यह ध्यान रखना जरूरी है कि अगर बेटी 18 वर्ष की आयु से पहले विवाह कर लेती है तो उसे योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इसके अलावा गोद ली हुई बेटियां भी इस योजना के लिए पात्र मानी गई हैं, बशर्ते कि वे सभी निर्धारित शर्तों को पूरा करती हों।